आम फलोद्यान योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक किसान कर सकते है आवेदन
महासमुन्द/छ.ग./राज्य पोषित योजना विभागीय आम फलोद्यान (आम नवीन रोपण) वर्ष 2021-22 के क्रियान्वयन हेतु किसानों से आवेदन मंगाए गए है। सहायक संचालक उद्यान ने जानकारी देते हुए बताया है कि इसके लिए इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के विकासखण्ड में पदस्थ उद्यानिकी अधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते है। महासमुन्द जिला हेतु आम नवीन रोपण के कुल 60.00 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमेें प्रत्येक विकासखण्ड महासमुन्द, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली को 12-12 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य प्रदाय हेतु प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत विभागीय आम नवीन रोपण का लाभ लेने के लिए सामान्य, अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति मदवार लक्ष्य निर्धारण किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषकांे को न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर रकबा तक लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक कृषक अपने भूमि संबंधित दस्तावेज ऋणपुस्तिका, बी-1, खसरा, आधार कार्ड, कृषक पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक खाता की छायाप्रति, निर्धारित आवेदन पत्र (विकासखण्ड कार्यालय मे उपलब्ध है) के साथ अपने विकासखण्ड में पदस्थ उद्यानिकी अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते है।
सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि योजना क्रियान्वयन के लिए कृषकों का चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ‘ के आधार पर किया जाएगा। योजना अंतर्गत पिछले 03 वर्षो में लाभान्वित कृषक इस वर्ष में लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक योजना का आवेदन पत्र अपने विकासखण्ड के उद्यानिकी कार्यालय से प्राप्त कर पूर्ण प्रकरण विकासखण्ड कार्यालयध्प्रभारियों के पास जमा करेंगे। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विकासखण्ड प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकते है।

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